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स्कीम का नाम |
स्कीम का विवरण / शर्ते |
आवेदन पत्र / वेबसाईट |
1 |
मुख्य मंत्री विवाह शगुन योजना |
इस योजना के तहत विधवा औरत (बी.पी.एल. की अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग/सामान्य वर्ग या वगैर बी.पी.एल. जिनकी आय 1,00,000/-रूपये से कम है) की लड़की की शादी के लिये को 51000/-रूपये, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिए 41,000 रूपये, महिला खिलाडियों को 31000/-रूपये 26-ओलम्पिक/16-गैर ओलम्पिक/22-टुर्नामेंट चैम्पियनशिप में से किसी में भी भाग लिया हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले पिछड़े एवं सामान्य वर्गो के परिवारों को 11,000 रुपये व इसके अतिरिक्त वगैर बी.पी.एल. के अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों जिनकी आय 1,00,000/-रूपये से कम या अढाई एकड़ से कम जमीन है तो उनको भी 11,000/-रूपये स्कीमानुसार दिये जाने का प्रावधान है। |
www.haryanawelfareschemes.org |
2 |
डा. बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना |
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति/टपरीवास जाति के व्यक्तियों को आवास मरम्मत हेतु 25,000 रूपये की राशि. दी जाती है। इस स्कीम के तहत पूर्ण वर्ष आवेदन पत्र लिये जाते हैं। |
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3 |
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना |
गैर अनुसूचित जाति के लडके/लडकी हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के लड़के/लड़की से विवाह करने पर 1,01,000 रूपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। यह राशि वर-वधु के सयुंक्त खातें में जमा करवाई जाती हैं। |
सादा आवेदन पत्र |
4 |
अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता |
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा होने वाले अत्याचारों जैसे भूमि का अनाधिकृत कब्जा, कत्ल, डकैती, बलात्कार, आगजनी तथा नरसंहार से पीड़ित हो, को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण स्कीम अधिनियम-1989 के अन्तर्गत 85,000 रूपये से 8.25 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता पीड़ितों को प्रदान की जाती है। |
सादा आवेदन पत्र |
5 |
कानूनी सहायता |
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अदालती मुकद्दमों की पैरवी को सुगम बनाने के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान है। |
सादा आवेदन पत्र |
6 |
डिबेट एवं सैमीनार |
नागरिक सरंक्षण अधिनियम, 1955 की परिपालना में अस्पृश्यता दूर करने के लिए डिबेट एवं सैमीनार का आयोजन किया जाता है जिसमें भाषण एवं लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। जिला कल्याण अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय या स्कूलों में सभाओं/गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है । इस स्कीम के तहत प्रत्येक सैमीनार के लिए 10,000/-रूपए की राशि प्रदान की जाती है। |
कोई ओवदन पत्र नहीं है यह स्कीम के तहत डिबेट एवं सैमीनार विभाग द्वारा आयोजित किये जाते है। |
7 |
पंचायतो को प्रोत्साहन |
अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु सराहनीय कार्य जैसे छूआ छूत मिटाने, बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाने, सफाई व्यवस्था करवाने तथा अन्य भलाई के कार्य जिनमें विशेष रुप से लड़कियों की शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी, भूमि रहित मजदूर संगठन वाली पंचायतों को 50,000रुपये की राशि प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान की जाती है। |
सादा आवेदन पत्र |
8 |
अनुसूचित जाति एवं पिछड़़े वर्ग से सम्बन्धित संस्थाओं एवं सोसायटी को वित्तीय सहायता |
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की संस्थाओं को सामुदायिक भवन, शैक्षणिक अथवा सामाजिक कार्यो के प्रयोग, निर्माण एवं रख रखाव के लिए अनुदान दिया जाता है। |
सादा आवेदन पत्र |
9 |
डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना |
अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों मे प्रति स्पर्धा व उत्कृष्ठता की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोतर कक्षाओं में कक्षावार 6000 रूपये से 12,000 रूपये तक वार्षिक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना पिछड़े वर्ग के 10वीं कक्षा के छात्रों हेतु भी प्रतिशत्ता के आधार पर उपलब्ध है। बशर्ते की उनकी वार्षिक परिवारिक आय 4 लाख रूपये से अधिक न हो। |
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10 |
अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना |
केद्रीय प्रयोजित स्कीम पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के अन्तर्गत मैट्रिकोतर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को प्रति मास 230 रूपये से 1200 रूपये तक छात्र वृति प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त सभी नाॅन रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जाती है। बशर्ते की उनकी वार्षिक परिवारिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो। |
www.hryscbcschemes.in |
11 |
पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना |
इस योजना के अन्तर्गत प्रतिमास 160 रूपये से 750 रूपये छात्रवृति प्रदानकी जाती है। वर्ष 2015-16 से अन्य पिछड़े वर्ग की लड़कियों एवं औरतों पर जो बी0पी0एल0 परिवार से हैं, विधवा के बच्चों व असहाय एवं अनाथ छात्रों को सभी नॉन रिफण्डेबल फीसों की प्रतिपूर्ति की जायेगी। स्कीम के अन्तर्गत आय सीमा 1.00 लाख रुपये वार्षिकनिर्धारित की गई है। |
www.hryscbcschemes.in |
12 |
अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विभिन्न उच्चप्रतियोगी/ प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता योजना’ |
अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं की अच्छी शाख के प्रतियोगी संस्थाओं के माध्यम से तैयारी हेतु मुफत प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत आय सीमा भी 1.00 लाख रूपये वार्षिक से बढ़ाकर 2.50 लाख रूपये वार्षिक कर दी गई है। |
सादा आवेदन पत्र |
13 |
बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना |
अनुसूचित जाति की छात्राओं हेतु 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा 10 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन की जाती है और अनुसूचित जाति के छात्रांे के छात्रावास निर्माण या बढ़ोतरी हेतु 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा व शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार व विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है तथा निजी संस्थाओं को छात्रावास की बढ़ोतरी हेतु 45 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा तथा 45 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व शेष 10 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन की जाती है। निर्माण लागत की गणना भारत सरकार की हिदायतों अनुसार की जाती है। |
सादा आवेदन पत्र |
14 |
अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना |
अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को छात्राओं के छात्रावास निर्माण हेतु 90 प्रतिशत तथा छात्रों के छात्रावास निर्माण हेतु 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । निजी विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं स्वैछिक संस्थाओं को 45 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा 45 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत खर्च स्वयं संस्थान द्वारा वहन करना होता है। निर्माण लागत की गणना भारत सरकार की हिदायतों अनुसार की जाती है। |
सादा आवेदन पत्र |
15 |
सिलाई प्रशिक्षण |
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं/लड़कियों को सिलाई का एक वर्षीय प्रशिक्षण देकर स्वयं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्हें कच्चा सामान खरीदने के लिए 150 रूपये एवं 100 रूपये का मासिक भत्ता दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त एक सिलाई मशीन दिये जाने का प्रावधान है। |
सादा आवेदन पत्र |
16 |
अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गो के बेरोजगार युवकों का कम्पयूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल विकास |
अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवकों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.50 लाख रूपये से कम हो, को एक वर्ष का मुुफ्त प्रशिक्षण हारर्टोन के माध्यम से दिया जाता है। |
सादा आवेदन पत्र |