जिला सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी, कैथल
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत सक्रिय प्रकटन
अनु क्रमांक | आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत सक्रिय प्रकटन | |
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i) | आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) (आई)) के संगठन, कार्य और कर्तव्यों का विवरण | जिला सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी, कैथल सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सचिवालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करता है, सरकार ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के संबंध में हरियाणा / भारत सरकार काप्रतिष्ठान को सुविधा प्रदान करने के लिए, सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) और किसी भी अन्य समान चैनलों जैसे सर्विस डिलीवरी चैनलों को मॉनिटर / प्रशासित करने के लिए, जो भविष्य में स्थापित होने की योजना बना सकते हैं, ताकि ई-सेवाओं को प्रभावी रूप से वितरित करने के लिए सुविधाजनक और सुविधाजनक हो नागरिकों के लिए प्रासंगिक
ई-गवर्नेंस परियोजना परिनियोजन और ई-सेवा की डिलीवरी और संबंधित तकनीकी मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए और प्रौद्योगिकी संचालित असिद्धों के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक और परिचालनात्मक समर्थन प्रदान करना। राज्य सरकार की नीति के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना। |
ii) | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्यों | डीआईटीएस, कैथल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक समाज है 1860 (1860 का 21) पंजीकरण नं। 251 दिनांक 01.05.2002 विवरण देखें (2351 KB) निर्णय लेने वाला प्राधिकारी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष ‘डीआईटीएस, कैथल है |
iii) | पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनल सहित फैसले लेने की प्रक्रिया में चलने वाली प्रक्रिया | विवरण देखें (1.14 MB) |
iv) | इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड | सूचना प्रौद्योगिकी सरकार के लिए सचिवालय द्वारा तैयार किए गए नियमों और विनियमों के अनुसार हरियाणा / गवर्निंग बॉडी / डिप्टी कमिश्नर-कम-अध्यक्ष, डीआईटीएस, समय-समय पर मामला हो सकता है। |
v) | नियमों, विनियमों, निर्देशों, पुस्तिकाओं और अभिलेख, इसके द्वारा आयोजित या उसके नियंत्रण में या इसके कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। | सूचना प्रौद्योगिकी सरकार के लिए सचिवालय द्वारा जारी निर्देश हरियाणा / डिप्टी कमिश्नर-कम-अध्यक्ष, डीआईटीएस समय-समय पर मामला हो सकता है।विवरण देखें (1.19 MB) |
vi) | दस्तावेज़ों की श्रेणियों का एक बयान, जो इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए हैं | व्यक्तिगत फाइलें, सेवा प्रभार संग्रह, नकद पुस्तकें आदि के अलावा समाज में बनाए रखने के लिए आवश्यक अन्य रिकॉर्ड भी ठीक से रखे गए हैं। |
vii) | अपनी नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श, या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण। | शून्य |
viii) | बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक बयान जिसमें उसके हिस्से के रूप में गठित किया गया है या इसकी सलाह के उद्देश्य से, और उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों के लिए जनता के लिए खुले हैं , या ऐसी बैठकों के मिनट जनता के लिए सुलभ हैं | डिप्टी कमिश्नर कैथल डीआईटीएस, कैथल के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। शासी निकाय सदस्यों की सूची-विवरण देखें (69 KB) . |
ix) | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका | विवरण देखें (106 KB) |
x) | उसके नियमों में मुआवजे की व्यवस्था सहित अपने प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक। | विवरण देखें (106 KB) |
xi) | अपने प्रत्येक एजेंसी के लिए आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों की रिपोर्टों के बारे में बताता है। | सेवा शुल्क की सूची-विवरण देखें (9422 KB)
तुलना पत्र: 2021-2022 (328 KB) |
xii) | सब्सिडी कार्यक्रमों को निष्पादित करने के तरीके, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित। | लागू नहीं |
xiii) | रियायतों, परमिट या प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तकर्ताओं के विवरण। | लागू नहीं |
xiv) | सूचना के संदर्भ में, जो उपलब्ध है या उसके द्वारा रखे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम हो गए हैं: | जानकारी kaithal.gov.in पर उपलब्ध है |
xv) | नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं के विवरण, जिसमें पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए रखे गए हैं। | जानकारी kaithal.gov.in के माध्यम से फैल गई है। डीआईटीएस का ईमेल आईडी, कैथल है dits.kaithal@gmail.com |
xvi) | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण। | प्रथम अपीलीय प्राधिकरण उपायुक्त, कैथल 01746-234208 (ओ) सार्वजनिक सूचना अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट, कैथल 01746-234280 (ओ) |