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विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत कार्यालय आदेश दिनांक 22.10.2018 |

विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत कार्यालय आदेश दिनांक 22.10.2018 |
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विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत कार्यालय आदेश दिनांक 22.10.2018 |

नगरपालिका और कैथल, कलायत, चीका और पुंडरी के अन्य शहर क्षेत्र में विस्फोटक और क्रैकर्स की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में कार्यालय आदेश।

23/10/2018 31/12/2018 देखें (650 KB)