विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत कार्यालय आदेश दिनांक 22.10.2018 |
शीर्षक | विवरण | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
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विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 142 के तहत कार्यालय आदेश दिनांक 22.10.2018 | | नगरपालिका और कैथल, कलायत, चीका और पुंडरी के अन्य शहर क्षेत्र में विस्फोटक और क्रैकर्स की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में कार्यालय आदेश। |
23/10/2018 | 31/12/2018 | देखें (650 KB) |