जिला समाज कल्याण कार्यालय
कार्यालय द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाए
क0स0 | स्कीम का नाम | पात्रता की शर्ते | आवेदन का तरीका | सलग्न किए जाने वाले दस्तावेज (सभी सत्यापित) | स्कीम के तहत दी जाने वाली राशि/सहायता | समय अवधि | डाउनलोड फ़ॉर्म |
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1 | वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना | 60 साल या इससे अधिक आयु व हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए। | वृद्धावस्था पैंशन बनवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र/ड्राईविंग लाइैसन्स/पासपोर्ट इत्यादि दस्तावेज में से आवेदन फार्म के साथ आयु संबंधित जो भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए वह 10 वर्ष पूर्व जारी किए गए होने अनिवार्य हैं। यदि आवेदक के पास उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो सन्तान की 41 वर्ष की आयु का स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य है जो कि 10 वर्ष पूर्व जारी किया गया होना अनिवार्य है। परन्तु मतदाता पहचान पत्र/फोटोयुक्त सूचि का मिलान ऑनलाइन डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय कैथल द्वारा किया जाना होता है। | सलंग्न किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज:-
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1800/- प्रतिमाह | 60 दिन | (51 KB) |
2 | विधवा पैंशन | 18 साल से अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होनी चाहिए | कोई भी विधवा औरत जिसकी आयु 18 साल या इससे अधिक हो, आवेदन फार्म भर कर मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज सलग्न कर कॉमन सर्विस सैन्टर से ऑनलाइन करवाने उपरान्त सम्बन्धित बी0डी0पी0ओ0/ नगर पालिका कार्यालय में निर्धारित दिन जमा करवाए। प्रार्थीया के परिवार की सभी साधनो से सालाना आय 2,00,000/- से कम होनी चाहिए। यदि कोई स्त्री बेसहारा है जैसे पति 100 प्रतिशत दिव्यांग ,तलाकशुदा, पति लापता हो, या अविवाहित हो और कोई भी सहारा न हो तो वह भी बेसहारा पैंशन की पात्र है। |
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1800/- प्रतिमाह | 60 दिन | (49 KB) |
3 | दिव्यांग पैंशन | 18 साल से अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होना चाहिए | कोई भी दिव्यांग व्यक्ति (स्त्री-पुरूष) जिसकी आयु 18 साल या इससे अधिक हो, तथा सिविल सर्जन द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र में उसकी दिव्यांगता 60 प्रतिशत या इससे अधिक हो वह अपना आवेदन फार्म भर कर दिव्यांग प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज सलंग्न करके निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित बी0डी0पी0ओ0/नगर पालिका कार्यालय में कॉमन सर्विस सैन्टर से ऑनलाइन करवाने उपरान्त जमा करवाएं। प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों की सभी साधनो से वार्षिक आय अकुशल लेबर या इससे कम होनी चाहिए। 100 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति की पत्नी व बच्चे बेसहारा पैंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। |
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1800/- प्रतिमाह | 60 दिन | (51 KB) |
4 | लाडली पैंशन | 45 साल या इससे अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होना चाहिए | कोई भी दम्पति जिसकी आयु 45 साल या इससे अधिक हो और वो दम्पति जिनके परिवार में केवल लडकियां हो उसमें पत्नी के नाम से पति की आयु का प्रमाण पत्र 45 वर्ष या इससे अधिक का हो आवदेन पत्र के साथ लगाकर निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित बी0डी0पी0ओ0/ नगर पालिका कार्यालय में कॉमन सर्विस सैन्टर से ऑनलाइन करवाने उपरान्त जमा करवाएं। यदि पत्नी की मृत्यु हो गई हो तो पति भी आवेदन कर सकता है। प्रार्थीया के परिवार के सदस्यों की सभी साधनो से सालाना आय 2,00,000/-रू0 या इससे कम होनी चाहिए। आवेदन फार्म के साथ अपनी जन्मतिथि/आयु से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र /दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं वह 10 वर्ष पूर्व जारी किया जाना होना चाहिए। |
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1800/- प्रतिमाह | 60 दिन | (69 KB) |
5 | निराश्रित बच्चो को वित्तिय सहायता | 18 साल से अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होना चाहिए | कोई भी विधवा औरत जिसकी आयु 18 साल या इससे अधिक हो, आवेदन फार्म भर कर मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (दो बच्चो तक) व अन्य दस्तावेज सलंग्न कर निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित बी0डी0पी0ओ0/नगर पालिका कार्यालय में कॉमन सर्विस सैन्टर से ऑनलाइन करवाने उपरान्त जमा करवाएं। प्रार्थीया के परिवार के सभी सदस्यों की सभी साधनो से सालाना आय 2,00,000/- रू0 या इससे कम होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 100 प्रतिशत दिव्यांग, तलाकशुदा स्त्री , पति लापता हो, तो उसे भी इस स्कीम के तहत दो बच्चो को वित्तिय सहायता प्रदान की जाती |
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900/- प्रतिमाह प्रति बच्चा ) दो बच्चो तक ) |
60 दिन | (51 KB) |
6 | 18 वर्ष से कम आयु के स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चो की वित्तिय सहायता | 0 से 18 साल तक अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होना चाहिए | कोई भी बच्चा जिसकी आयु 0 से 18 साल तक है व मन्द बुद्धि है तथा जिसका सिविल सर्जन द्वारा मन्द बुद्धि का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया हो तथा प्रमाण पत्र में उसकी आई क्यू 50 से अधिक ना हो। बच्चा स्कूल न जाता हो, का आवेदन फार्म पूर्ण भर कर सभी सत्यापित दस्तावेज सलंग्न कर सम्बन्धित दस्तावेज निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित बी0डी0पी0ओ0/नगर पालिका कार्यालय में कॉमन सर्विस सैन्टर से ऑनलाइन करवाने उपरान्त जमा करवाएं। |
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1200/- प्रतिमाह | 60 दिन | (50 KB) |
7 | किन्नर भत्ता स्कीम | 18 साल से अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होना चाहिए | आवेदक हरियाणा में पिछले 5 साल से रह रहा हो तथा सिविल सर्जन द्वारा किन्नर का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, वो व्यक्ति अपना आवेदन फार्म पूर्ण भर कर व सत्यापित दस्तावेज सलंग्न कर आवेदन फार्म निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित बी0डी0पी0ओ0/नगर पालिका कार्यालय में कॉमन सर्विस सैन्टर से ऑनलाइन करवाने उपरान्त जमा करवाएं। |
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1800/- प्रतिमाह | 60 दिन | (44 KB) |
8 | बौना भत्ता स्कीम | 18 साल से अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होना चाहिए | आवेदक हरियाणा में पिछले 1 साल से रह रहा हो तथा सिविल सर्जन द्वारा बौना का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो जिसमें पुरूष की लम्बाई 3 फीट 8 ईंच व स्त्री की लम्बाई 3 फीट 3 ईंच होनी चाहिए। आवेदन फार्म पूर्ण भर कर व सत्यापित दस्तावेज सलंग्न कर निर्धारित तिथि अनुसार संबंधित बी0डी0पी0ओ0/नगर पालिका कार्यालय में कॉमन सर्विस सैन्टर से ऑनलाइन करवाने उपरान्त जमा करवाएं। |
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1800/- प्रतिमाह | 60 दिन | (46 KB) |
9 | कश्मीरी विस्थापित | कश्मीरी विस्थापित परिवार जो हरियाणा में रह रहा हो। | इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर से कश्मीरी परिवार हरियाणा राज्य में विभिन्न जिलों में रह रहे हो, उनके परिवारों को सरकार द्वारा 1000/- रू0 व 5000/- रू0 प्रति सदस्य प्रति परिवार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।
पात्रता:-
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आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज। | 60 दिन | (49 KB) | |
10 | दिव्यांग छात्रवृति। | दिव्यांगता के साथ-2 छात्र सरकारी या गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढता हो | कोई भी बच्चा जिसकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो व सरकारी या गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढता हो पिछली कक्षा में उतीर्ण हो अथवा किसी अन्य साधन से सरकारी सहायता प्राप्त न कर रहा हो वो अपना आवेदन फार्म भर कर सम्बन्धित संस्था के मुखिया से सत्यापित करवाकर व पटवारी से वार्षिक आमदनी की रिपोर्ट करवाकर इस कार्यालय को भिजवाएं। दिव्यांग छात्रवृति के लिए परिवार की सभी साधनो से सालाना आय 1,20,000/- रू0 या इससे कम होनी चाहिए। |
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पहली कक्षा से चौथी कक्षा 400/- पांचवी कक्षा से आठवी कक्षा 500/- नौंवी कक्षा से जमा 2 600/- ग्रैजुएट 700/- पौस्ट ग्रैजुएट प्रतिमांह |
नियमानुसार | (36 KB) |
11 | डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना। | 18 साल से अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होना चाहिए | कोई भी स्त्री-पुरूष, लडका-लडकी जिसकी आयु 18 साल से अधिक व 70 से कम आयु व हरियाणा अधिवासी, की अप्राकृ्तिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को एक मुस्त दावा राशि प्रदान की जाती है बशर्ते परिवार द्वारा मृतक की एफ0आई0आर व पोस्ट मार्टम करवाया हुआ हो, अपना आवेदन फार्म भर कर कार्यालय में जमा करवाए। दुर्घटना में यदि दिव्यांग हो जाता है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ (जो सिविल सर्जन द्वारा जारी किया हो) व एम0एल0आर0सलग्न कर अपना आवेदन फार्म कार्यालय में जमा करवाए। आवेदन फार्म मृत्यु के 6 माह के अन्दर जमा करवाना होता है। |
मुत्यु होने पर
दिव्यांग होने पर
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मृत्यु होने व पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर 1,00,000/-एक मुस्त |
नियमानुसार | (1.25 MB) |
12 | राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | 18 साल से अधिक आयु व हरियाणा अधिवासी होना चाहिए। | कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से अधिक व 60 साल से कम व गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन कर रहा है व परिवार का मुखिया हो, की मृत्यु होने पर परिवार को एक मुस्त दावा राशि प्रदान की जाती है, अपना आवेदन फार्म भर कर सभी दस्तावेज सलंग्न कर जि0स0क0 अ0 कार्यालय में जमा करवाए। आवेदन फार्म मृत्यु के एक साल के अन्दर जमा करवाएं। |
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20,000/- एक मुस्त | नियमानुसार | (53 KB) |
13 | दिव्यांग बेरोजगार भत्ता स्कीम | दिव्यांगता के साथ-साथ हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए | दिव्यांग व्यक्ति जिसके पास 100 प्रतिशत दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण पत्र सिविल सर्जन द्वारा जारी किया हुआ है तथा रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकृत है वह अपना बेरोजगार भत्ता का आवेदन पत्र भर कर रोजगार कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाते हुए इस कार्यालय को भिजवाएं। बेरोजगारी भत्ता केवल 6 साल तक और 40 वर्ष की आयु तक ही वैध है। सलंग्न किए जाने वाले दस्तावेज:- राशन कार्ड, सिविल सर्जन द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, रोजगार कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण, रोजगार कार्यालय द्वारा जारी एन0ओ0सी0 प्रमाण पत्र। |
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दसवी पास या मिडल पास + डिप्लोमा को 1000/- बी0ए0पास या दंसवी पास + डिप्लोमा 1500/- एम0ए0 पास या बी0ए0पास + डिप्लोमा 2000/- मासिक |
नियमानुसार | (14 KB) |
14 | दिव्यांग पहचान पत्र | दिव्यांगता के साथ-साथ हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए। | कोई भी हरियाणा का निवासी जिसका का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन द्वारा 100 प्रतिशत का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है वो व्यक्ति इस कार्यालय से दिव्यांग पहचान पत्र जारी करवा सकता है जो कि हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में हरियाणा क्षेत्राधिकार तक मुफ्त में यात्रा कर सकता है। |
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दिव्यांग पहचान पत्र | नियमानुसार | (1.30 MB) |
15 | वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र | 60 साल से अधिक आयु व हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए | कोई भी स्त्री पुरूष जिसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है वह अपना आवेदन पत्र भर कर वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी करवा सकते हैं जिसमें महिलाओं को 60 वर्ष व पुरूष को 65 वर्ष की आयु में हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में हरियाणा क्षेत्राधिकार तक बसों में 50 प्रतिशत किराये की छूट दी जाती है। |
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वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र |
नियमानुसार | (61 KB) |